नए कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को एग्रीगेटर या प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाले की जगह सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा दिया गया है, लिहाजा गड़बड़ी होने पर सेलर के साथ ही उन पर भी कानून का हंटर चलेगा. नए कानून के तहत कंज्यूमर जिस इलाके में रहता है वहीं से शिकायत की ई-फाइलिंग कर सकेगा. READ MORE
from Zee News Hindi: Special News
0 Comments